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कलेक्ट्रेट

जिला, राज्य का एक प्रशासनिक प्रभाग है। भारत में प्रत्येक जिले में एक अधिकारी-प्रभारी होता है जो कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट की क्षमता में उस क्षेत्र में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कलेक्टर का कार्यालय, एक जिले में सरकार का प्रमुख प्रतिनिधि होता है। जिला कलेक्टरों को जिले के अधिकार क्षेत्र में कई प्रकार के कर्तव्य सौंपे जाते हैं, जिनमें आम तौर पर शामिल होते हैं:

जिला मजिस्ट्रेट के रूप में

  • कानून और व्यवस्था का रखरखाव।
  • अधीनस्थ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण।
  • राजस्व संहिता की निवारक धारा के तहत मामलों की सुनवाई।
  • जेलों का पर्यवेक्षण और पूंजी वाक्यों के निष्पादन का प्रमाणन।
  • भूमि अधिग्रहण का मध्यस्थ।
  • प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल या महामारी के दौरान आपदा प्रबंधन।
  • दंगों या बाहरी आक्रमण के दौरान संकट प्रबंधन।

कलेक्टर के रूप में

  • भूमि का मूल्यांकन
  • भूमि अधिग्रहण
  • संग्रह
  • उत्पाद शुल्क, सिंचाई शुल्क आदि का संग्रह।
  • कृषि ऋणों का वितरण
  • जिला बैंकर्स समन्वय समिति के अध्यक्ष
  • सभी जिला विभागों के प्रमुख